हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना 2024: पूरी जानकारी, आवेदन प्रक्रिया और अप्लाई लिंक
हरियाणा सरकार की दिव्यांग पेंशन योजना उन नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है।
योजना की मुख्य जानकारी
- पेंशन राशि: ₹2,750 प्रति माह।
- योजना का संचालन: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा।
- लाभार्थी: सभी योग्य विकलांग नागरिक (पुरुष, महिला, और ट्रांसजेंडर)।
पात्रता की शर्तें
-
स्थायी निवास:
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
-
विकलांगता:
- न्यूनतम 40% विकलांगता प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।
-
आय:
- आवेदक की पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
-
आयु:
- आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
जरूरी दस्तावेज़
आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ जरूरी हैं:
- आधार कार्ड
- विकलांगता प्रमाणपत्र (सरकारी मान्यता प्राप्त)
- निवास प्रमाणपत्र
- पारिवारिक आय प्रमाणपत्र
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरल पोर्टल का उपयोग किया जाता है।
चरण 1: सरल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें
- सबसे पहले सरल पोर्टल पर जाएं।
- "नए उपयोगकर्ता पंजीकरण" पर क्लिक करें।
- मोबाइल नंबर, ईमेल और पासवर्ड डालकर अकाउंट बनाएं।
चरण 2: लॉगिन करें
- पंजीकरण के बाद पोर्टल पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें।
चरण 3: योजना का चयन करें
- लॉगिन के बाद "सेवाएं" सेक्शन में जाएं।
- "दिव्यांग पेंशन योजना" विकल्प को चुनें।
चरण 4: आवेदन फॉर्म भरें
- आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें।
- नाम, पता, विकलांगता का विवरण, और बैंक खाता विवरण दर्ज करें।
चरण 5: दस्तावेज़ अपलोड करें
- मांगे गए दस्तावेज़ स्कैन करके अपलोड करें।
चरण 6: आवेदन सबमिट करें
- सभी जानकारी और दस्तावेज़ सही होने के बाद आवेदन सबमिट करें।
- आवेदन सबमिट करने के बाद एक संदर्भ संख्या प्राप्त होगी। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखें।
आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
- सरल पोर्टल पर लॉगिन करें।
- "आवेदन की स्थिति" विकल्प पर क्लिक करें।
- अपनी संदर्भ संख्या दर्ज करके आवेदन की स्थिति जानें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, तो आप नजदीकी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- फॉर्म को सही जानकारी के साथ भरें।
- सभी जरूरी दस्तावेज़ संलग्न करें।
- फॉर्म जमा करें और एक रसीद प्राप्त करें।
महत्वपूर्ण लिंक और हेल्पलाइन
- ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल: saralharyana.gov.in
- सरकारी वेबसाइट: haryana.gov.in
- हेल्पलाइन नंबर: 1800-2000-023
निष्कर्ष (Conclusion)
हरियाणा दिव्यांग पेंशन योजना, राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विकलांग नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। यह योजना दिव्यांग व्यक्तियों को न केवल वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि उन्हें समाज में आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा भी देती है। आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा दी गई है।
अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस योजना के योग्य है, तो तुरंत आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। आपकी किसी भी समस्या या सवाल के लिए आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं!
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1: योजना में कितना समय लगता है?
आवेदन सबमिट करने के बाद 15-30 कार्यदिवस में आपकी पेंशन शुरू हो सकती है।
Q2: आवेदन के लिए कोई शुल्क है?
नहीं, आवेदन पूरी तरह निशुल्क है।
Q3: क्या दिव्यांग पेंशन हर महीने बैंक खाते में आएगी?
हां, स्वीकृति के बाद राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
No comments:
Post a Comment