हरियाणा मातृत्व लाभ योजना (Haryana Maternity Benefit Scheme) की पूरी जानकारी
हरियाणा सरकार ने श्रमिक महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ योजना शुरू की है, जो राज्य में गर्भवती महिला श्रमिकों और उनके नवजात बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। योजना का प्रबंधन हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) द्वारा किया जाता है।
हरियाणा मातृत्व लाभ योजना
योजना के लाभ
- वित्तीय सहायता:
- कुल ₹36,000 की सहायता प्रदान की जाती है:
- ₹30,000 मातृत्व के लिए।
- ₹6,000 पोषण आहार के लिए।
- कुल ₹36,000 की सहायता प्रदान की जाती है:
- बच्चों की सीमा:
- योजना का लाभ 2 बच्चों तक सीमित है।
- यदि सभी बच्चे बेटियां हैं, तो 3 बेटियों तक भी लाभ लिया जा सकता है।
- स्वास्थ्य सुधार:
- मातृ और शिशु मृत्यु दर (MMR और IMR) को कम करने में सहायक।
पात्रता
- पंजीकरण अनिवार्य:
- लाभार्थी महिला श्रमिक का कम से कम 1 वर्ष तक बोर्ड में नियमित पंजीकरण होना चाहिए।
- निवास प्रमाण:
- आवेदनकर्ता हरियाणा की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- पात्रता की अन्य शर्तें:
- पति ने किसी अन्य विभाग से पितृत्व लाभ न लिया हो।
- बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र के साथ आवेदन अनिवार्य।
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड और वोटर आईडी।
- राशन कार्ड और निवास प्रमाणपत्र।
- बैंक खाता विवरण।
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)।
- पति द्वारा पितृत्व लाभ न लेने का प्रमाण पत्र।
- Please Note :-भारत सरकार की योजना की जानकरी सबसे पाने के लिए टेलीग्रामग्रुप or Whats App Channel से जुड़ें |
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- पंजीकरण:
- अंत्योदय-SARAL पोर्टल पर जाएं।
- “नया उपयोगकर्ता/यहां पंजीकरण करें” पर क्लिक करके खाता बनाएं।
- लॉगिन और आवेदन:
- SARAL पोर्टल पर लॉगिन करें और योजना सूची में “मातृत्व लाभ योजना” का चयन करें।
- फॉर्म भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- फॉर्म जमा करें:
- आवेदन जमा करें और ट्रैकिंग नंबर प्राप्त करें।
महत्वपूर्ण शर्तें
- आवेदन बच्चे के जन्म के 1 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए।
- महिला श्रमिक को कम से कम 90 दिनों का श्रम अनुभव पिछले वर्ष का जमा करना होगा।
योजना से संबंधित आधिकारिक पोर्टल्स
Conclusion :हरियाणा मातृत्व लाभ योजना महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान कर राज्य सरकार श्रमिक महिलाओं को प्रोत्साहित कर रही है। यह योजना न केवल महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, बल्कि मातृ और शिशु मृत्यु दर को भी कम करने में सहायक है।
आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है, जिससे इसे सभी पात्र महिलाओं तक पहुँचाया जा सकता है। यह योजना हरियाणा में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए एक सराहनीय पहल है। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएं।
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