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Sunday, December 1, 2024

हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2024: पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और पूरी जानकारी

 

हरियाणा विधवा पेंशन योजना 2024: पूरी जानकारी

हरियाणा सरकार की विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य राज्य की विधवा और निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये की पेंशन दी जाती है। यह पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाती है।


योजना का उद्देश्य

  • विधवा और बेसहारा महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना।
  • उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करना।
  • समाज में उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना।

पात्रता मानदंड

  1. आयु: आवेदिका की आयु 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए।
  2. निवास: हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
  3. आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  4. अन्य: महिला किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ न ले रही हो और न ही सरकारी कर्मचारी हो।


आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • पति की मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण (पासबुक)
  • मोबाइल नंबर (आधार से लिंक)

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  1. सरकारी पोर्टल पर जाएं।
  2. "नए उपयोगकर्ता रजिस्टर करें" पर क्लिक करें।
  3. मांगी गई जानकारी भरें (नाम, आधार, मोबाइल नंबर आदि) और पंजीकरण करें।
  4. "विधवा एवं निराश्रित महिला पेंशन" पर क्लिक करके फॉर्म भरें।
  5. आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें।
  6. आवेदन स्टेटस चेक करने के लिए पोर्टल पर ट्रैकिंग सुविधा उपलब्ध है।

पेंशन राशि

योजना की शुरुआत में पेंशन राशि 50 रुपये थी। इसे समय-समय पर बढ़ाकर 2021 में 2,500, 2023 में 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।


संपर्क जानकारी

  • आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  • नजदीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय से संपर्क करें।


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