उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित 'शादी अनुदान योजना' आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को ₹51,000 की सहायता राशि दी जाती है।
पात्रता मानदंड:
-
निवास: आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
-
आय सीमा:
- ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
-
आयु सीमा:
- वधू की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
- वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
-
लाभार्थी वर्ग: यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के परिवारों के लिए उपलब्ध है।
आवेदन प्रक्रिया:
-
पंजीकरण:
- आधिकारिक वेबसाइट shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं।
- 'नई पंजीकरण' (New Registration) विकल्प पर क्लिक करें और अपने वर्ग (सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक) का चयन करें।
-
आवेदन फॉर्म भरना:
- आवश्यक विवरण जैसे आवेदक का नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, विवाह की तिथि, वधू और वर का विवरण, बैंक खाता जानकारी आदि भरें।
- आवश्यक दस्तावेज़ जैसे निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, विवाह निमंत्रण पत्र या प्रमाण पत्र अपलोड करें।
-
फॉर्म जमा करना:
- सभी जानकारी की समीक्षा करें और फॉर्म सबमिट करें।
- सबमिशन के बाद, भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट लें।
- आपको एक आवेदन संदर्भ संख्या प्राप्त होगी, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु:
-
आवेदन विवाह की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक किया जा सकता है।
-
सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी, इसलिए सक्रिय बैंक खाता होना आवश्यक है।
सहायता और संपर्क:
-
सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग: 1800 419 0001
-
अन्य पिछड़ा वर्ग: 1800 180 5131
-
अल्पसंख्यक वर्ग: 0522-2286199
अधिक जानकारी और आवेदन के लिए shadianudan.upsdc.gov.in पर जाएं।
No comments:
Post a Comment